Bihar News: SC ने NGT का जुर्माना आदेश रोका बिहार सरकार को राहत!
Bihar News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़े मामले में उसके निर्देशों का पालन नहीं करने और समुचित सहायता नहीं देने पर बिहार सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

Bihar News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से जुड़े मामले में उसके निर्देशों का पालन नहीं करने और समुचित सहायता नहीं देने पर बिहार सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि उक्त आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। पीठ ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के मुद्दे पर विचार कर रहा है और मामले को राज्यवार लिया जा रहा है, जिसमें वे सभी राज्य और जिले शामिल हैं, जिनसे होकर नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसने पहले बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता के मुद्दे पर विचार किया था। इसने राज्य के अधिकारियों को गंगा नदी के संगम पर और बिहार में नदी के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सहायक नदी से नमूने एकत्र करने और जल नमूना विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में अपने आदेश में कहा था कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है और बिहार राज्य या राज्य के सभी जिलों द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, जहाँ से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। इसने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे अगली तारीख पर वस्तुतः उपस्थित होकर न्यायाधिकरण को गंगा नदी प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण आदेश 2016 में निहित निर्देशों के अनुपालन में हुई प्रगति के बारे में सूचित करें।
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