अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को मिलेंगे 1 लाख रुपए
बिहार सरकार जाति बंधन को तोड़ कर अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देती है।
प्यार पर कोई पहरा नहीं लगा सकता। समाज शुरू से जाति धर्म का बंधन तोड़ कर अंतरजातीय विवाह करने वालों के खिलाफ रहा है लेकिन हमारी सरकार, हमारा कानून और हमारा संविधान ऐसे विवाह का समर्थन करता है और उन्हें संरक्षण भी देता हैं।
बिहार सरकार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत ऐसे जोड़ों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य समाज में सौहार्द और समानता को बढ़ावा देना होता है।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए लड़के की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
आवेदन करने के लिए स्थानीय प्रखंड कार्यालय या RTPS काउंटर पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म जमा करना होता है। आवश्यक कागजी कार्रवाई एवं जांच के उपरांत दंपत्ति के खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं।
बिहार सरकार की इस योजना ने ऐसे कई जोड़ों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। वहीं सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने एवं संरक्षण देने का परिणाम है कि अब अभिभावकों में भी अंतरजातीय विवाह को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग इसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर रहे हैं।
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