सरकारी नौकरियों में हर 500 में 1 पद किन्नरों के लिए होगा आरक्षित
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सरकारी नौकरियों में किन्नरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि हर 500 में एक पद किन्नरों के लिए आरक्षित होगा।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब बिहार की सरकारी नौकरियों में किन्नरों को भी आरक्षण मिलेगा। विभिन्न विभागों की बहाली में हर 500 पद में से 1 पद ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा। सरकारी नौकरियों के लिए निकलने वाली रिक्तियों में ट्रांसजेंडरों के लिए रिक्तियों की संख्या अलग से दर्शायी जाएगी।
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को और परीक्षा एजेंसियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है और इसके अनुपालन को कहा है। सम्राट चौधरी सरकार के इस निर्णय से शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग समेत तमाम विभागों की आगामी बहाली में किन्नरों के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध होंगी।
बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिव, सभी जिलों के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्तों, परीक्षा एजेंसियों के प्रमुखों, BPSC, BSSC, BPSSC, BTSC, BCECE और CSBC को इस बाबत पत्र भेज दिया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है।
बैठक में उपस्थित सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव, गृह विभाग के विशेष सचिव ने निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की। ट्रांसजेंडर, किन्नर और कोथी को थर्ड जेंडर की कैटगरी में रखा गया है।
किन्नरों को उम्र सीमा में भी SC - ST के अनुरूप छूट मिलेगी। किसी भी बहाली में योग्य ट्रांसजेंडर नहीं मिलने की स्थिति में इसे पिछड़े वर्ग कोटि के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। बिहार पुलिस सेवाओं में ट्रांसजेंडरों का शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगा।
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