खान सर नहीं होंगे गिरफ्तार, कोर्ट ने लगाई रोक...
कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत दे दी है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने अभी पुलिस से कोर्ट डायरी और बाकी दूसरे आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं।
Khan Sir राजधानी पटना में फायरिंग मामले में जाने माने कोचिंग संचालक और खान सर के नाम से चर्चित फैजल खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने जिला जज ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। बता दें कि बीते कई दिनों से पुलिस खान सर की तलाश में छापेमारी कर रही थी। इस फैसले के बाद खान सर के स्टूडेंट्स और समर्थकों में खुशी का माहौल है। हालांकि फायरिंग मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत दे दी है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने अभी पुलिस से कोर्ट डायरी और बाकी दूसरे आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं।
खान सर मामले की अगली सुनवाई कब होगी, इसे लेकर अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। अगली तारीख की सूचना मिलते ही जानकारी साझा की जाएगी। अधिवक्ता ने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए इंटरिम प्रोटेक्शन यानी अंतरिम संरक्षण दिया। अब जब तक कोर्ट की ओर से कोई अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक खान सर स्वतंत्र रुप से कहीं भी आ और जा सकते हैं।
वहीं खान सर के लिए एक और बड़ी राहत की बात यह है कि उन्हें कोर्ट में पेश होने की कोई जरुरत नहीं होगी। अगर कोर्ट की ओर से कोई ऐसा आदेश आता है तब उन्हें हाजिर होना होगा। मामले की अगली सुनवाई केस की डायरी मिलने के बाद ही होगी। इसके बाद जमानत याचिका पर अंतिम फैसला होगा।
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