सरेंडर नहीं करेंगे खान सर, वकीलों ने एफआईआर को बताया गलत, अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे

बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि उनके सरेंडर करने का कोई चांस नहीं है। उन्हें बेल लेना पड़ सकता है।

Jun 6, 2026 - 16:08
Jun 6, 2026 - 16:26
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सरेंडर नहीं करेंगे खान सर, वकीलों ने एफआईआर को बताया गलत, अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे

पटना के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के एडवोकेट अरविंद कुमार महुआर ने साफ तौर पर कहा है कि खान सर के सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि कानून में अग्रिम जमानत का विकल्प मौजूद है। उन्होंने कहा कि षनिवार और रविवार के बाद कार्यदिवस के दिन अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। खान सर के एडवोकेट ने दावा किया कि उनके मुवक्किल पर गोली चलाने या किसी पर हमला करने का कोई प्रत्यक्ष आरोप साबित नहीं हुआ है। 

एडवोकेट ने कहा कि घटना में प्रयुक्त हथियार लाइसेंसी था और फायरिंग में खान सर का कोई रोल नहीं था। हम माननीय न्यायालय से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार राहत की अपील करेंगे। 

बता दें कि शनिवार की सुबह से ही लगातार डिजिटल मीडिया में खान सर के सिविल कोर्ट में सरेंडर करने की खबर चल रही थी। दोपहर होते ही खान सर के अधिवक्ता सामने आए और सरेंडर की बात से साफ इंकार कर दिया और आगे उपलब्ध कानूनी विकल्प के बारे में बताया। 

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खान सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि तुम गोली चलाओ, मैं देख लूंगा। खान सर के सुरक्षाकर्मियों प्रदीप और तारकेश्वर की जमानत के लिए याचिका दायर कर दी गई है। सोमवार को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। 

बता दें कि खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीती रात पटना पुलिस की गाड़ियां खान सर की कोचिंग पर कई बार पहुंची लेकिन 24 घंटे बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। 

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SIMRANJEET SINGH Diploma in media studies ( Ranchi ),8 years experience in news media, Political Expert Chief editor in Bihar News