बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, जुलाई में आर्म्स एक्ट के 436 दोषी करार
अवैध हथियार रखने वालों पर बिहार पुलिस का एक्शन तेज़ है, यही वजह है कि जुलाई तक 436 आर्म्स एक्ट मामलों में अपराधियों को सजा सुनाई गई और 21 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ।
अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ बिहार पुलिस के एक्शन का असर दिखने लगा है। वर्ष 2026 के जुलाई तक 436 आर्म्स एक्ट के मामलों में अपराधियों को सजा सुनाई गई है। तुलनात्मक रूप से जून के मुकाबले जुलाई महीने में आर्म्स एक्ट के मामलों में सजा की संख्या दोगुनी हो चुकी है।
पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जून महीने में आर्म्स एक्ट के 49 कांडों में सजा सुनाई गई थी जबकि जुलाई के महीने में यह संख्या बढ़कर 98 हो गई जिसमें अपराधियों को दोषी करार दिया गया और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।
पुलिस की अवैध हथियार के खिलाफ लगातार मुहिम से अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है और आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई तक 86 हजार से अधिक अपराधों में अपराधियों को दोषी करार दिया गया है।
इनमें आर्म्स एक्ट के 436, हत्या के 389, रे प और पॉक्सो के 373, NDPS एक्ट के 282, अपहरण के 110 और दहेज अधिनियम के 98 मामले शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ जुलाई के महीने में 21 हजार से अधिक कांडों का निष्पादन किया गया है।
इस दौरान 124 कुख्यात अपराधियों को आजीवन कारावास, 35 को 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा, 204 को 10 साल से कम की सज़ा और 256 को दो साल से कम की सज़ा सुनाई गई है।
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