अब स्टेट हाईवे पर भी देना होगा टोल टैक्स, बिहार सरकार का फैसला
बिहार कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स देना होगा। यह राशि राज्य सरकार के खजाने में जमा होगी।
बिहार के वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नेशनल हाईवे की तरह अब स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और प्रमुख सड़कों पर चलने वाले वाहनों से राज्य सरकार टोल टैक्स वसूली करेगी। इसके लिए " बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क नियम 2026 " का गठन किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले एक महीने में इस नियम को स्वीकृति मिल जाएगी।
नियमावली को स्वीकृति मिल जाने के 03 महीने के अंदर एजेंसी का चयन हो जाएगा जो टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगी। टोल टैक्स के माध्यम से आने वाली राशि बिहार सरकार के खजाने में जमा होगी। इस टोल टैक्स से राज्य में सड़कों के मेंटेनेंस के लिए अतिरिक्त राशि मिलेगी।
बुधवार को सम्राट चौधरी कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। इस मीटिंग में करीब 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। यह कैबिनेट मीटिंग मंत्रिमण्डल विस्तार से ठीक पहले हुई।
वहीं एक अन्य निर्णय में राज्य में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक से करीब 4750 करोड़ रुपए का लोन लेकर बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य बिहार में शहरी क्षेत्रों का विकास करना है। इसके तहत बेहतरीन सड़कें, जल निकासी और दूसरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
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