15 मई के बाद खरीदा है इलेक्ट्रिक वाहन तो मिलेगी सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन शुरु
परिवहन विभाग ने इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेश लिंक जारी किया गया है। इस लिंक के माध्यम से पात्र लाभार्थी सब्सिडी के लिए बेहद सरलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। किसी भी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
बिहार सरकार राज्य में पयार्वरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ी पहल की है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 स्वीकृत होने के बाद अब नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले नागरिकों को सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। परिवहन विभाग ने यह साफ किया है कि यह सब्सिडी सिर्फ उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी जिन्हें 15 मई 2026 या उसके बाद खरीदा गया होगा।
परिवहन विभाग ने इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेश लिंक जारी किया गया है। इस लिंक के माध्यम से पात्र लाभार्थी सब्सिडी के लिए बेहद सरलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। किसी भी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी लेने के लिए इच्छुक वाहन मालिकों को विभाग की वेबसाइट पर मौजूद लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आपसे जिले का नाम, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, खरीद की तारीख, पैन कार्ड नंबर, बैंक खाते का विवरण और बाकी जरुरी कागजातों की जानकारी दर्ज करनी होगी।
आवेदन के बाद मुख्यमंत्री पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार येाजना के तहत टू व्हीलर, थ्री व्हीलर कॉमर्शियल और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत और जारी किया जा सकेगा। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ वैसे लोगों को होगा जो पेट्रोल बाइक के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देते हैं।
राज्य सरकार की इस प्रोत्साहन नीति और योजना के प्रकाश में आने के बाद बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में तेजी देखी जा रही है और यह लोगों की पहली पंसद बनता जा रहा है। हालांकि कई लोगों के मन में इसे लेकर अब भी कई प्रकार के संशय हैं जो धीरे धीरे दूर हो रहा है।
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