2019 से पहले की गाड़ियों पर सरकार सख़्त, भारी जुर्माना हो सकता है..
बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि राज्य में 52 लाख ऐसी गाड़ियां हैं, जिनमें अभी तक HSRP नहीं लगा हुआ है।
Bihar News 2019 से पहले की गाड़ियों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। परिवहन विभाग ने साफ तौर पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक महीने के अंदर High Security Registration Plate लगवाना होगा अन्यथा भारी जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा।
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वो अपने अपने जिले के जिला परिवहन अधिकारी ( DTO ) के कार्यालय से संपर्क कर गाड़ियों की HSRP का ब्यौरा तत्काल अपडेट करवा लें, ताकि आगे किसी भी प्रकार के जुर्माने, परेशानी अथवा दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
मंत्री ने कहा कि गाड़ी चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए HSRP लगवाना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करवाने पर 05 से 10 हज़ार रूपए तक जुर्माना लगवाया जा सकता है।
HSRP लगवाने से गाड़ियों की चोरी की घटनाएं नियंत्रित होगी। इससे नंबर प्लेट में छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। एक महीने के भीतर HSRP नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम की धारा 192 और धारा 50 के अंतर्गत 5000 से 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मंत्री ने साफ किया कि जिन वाहनों में HSRP पहले से लगी हुई है, अगर उनको भी SMS प्राप्त हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि DTO कार्यालय जाकर सॉफ्टवेयर में HSRP का ब्यौरा अपडेट करा लें।
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