भाजपा विधायक दोषी करार, हिरासत मे लेने का आदेश, 09 जून को सुनाई जाएगी सजा
इस मामले में विधायक की पत्नी रेणु सिंह, राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह भी सह अभियुक्त थें। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इन तीनों को बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा विधायक को दोषी मानते हुए हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने हर्ष फायरिंग के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट का दोषी पाया है। विधायक को हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। सजा पर सुनवाई 09 जून को होगी।
मामला 31 दिसंबर 2018 का है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फॉर्महाउस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की जा रही थी। फायरिंग में डॉ अर्चना गुप्ता गंभीर रुप से जख्मी हो गईं थीं। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में विधायक की पत्नी रेणु सिंह, राजेश सिंह और रमेंद्र सिंह भी सह अभियुक्त थें। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इन तीनों को बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा विधायक को दोषी मानते हुए हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया। अब सजा पर सुनवाई 09 जून को होगी। उसी दौरान यह तय होगा कि कितने दिनों की कारावा विधायक को होगी।
इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। डॉ राजू कुमार सिंह ने लंबे समय तक साहेबगंज विधानसभा सीट का नेतृत्व किया है। वो कई राजनीतिक दलों से होते हुए भाजपा तक पहुंचे हैं। वो लोजपा, जदयू, वीआईपी और भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।
विधायक के चुनावी हलफनामे के अनुसार उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राजू सिंह के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो सकेगा।
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