बिहार में पूर्व विधायक को कितना पेंशन मिलता है ?
बिहार में पूर्व विधायकों के पेंशन एवं सुविधाओं के बारे में जानकार आप हैरान हो जाएंगे। कई पूर्व विधायक ऐसे हैं जो वर्तमान विधायकों के वेतन से ज्यादा पेंशन उठा रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कई विधायक हार गए और कई विधायकों का टिकट कट गया। जो वापस विधानसभा नहीं पहुंच सकें, वो पूर्व विधायक हो गए। आइए, जानते हैं कि बिहार के पूर्व विधायकों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं और कितना पेंशन मिलता है।
बिहार के पूर्व विधायकों और पूर्व विधान पार्षदों ( Ex MLC ) के पेंशन का नियम ऐसा है कि एक बार विधायक/ विधान पार्षद रहने के बाद 45 हजार रुपए महीने पेंशन का हकदार हो जाता है।
पर ये नियम यहीं जाकर खत्म नहीं होता, अभी इसमें और पेंच बाकी है।
पूर्व विधायक को पहले साल के लिए 45,000 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाते हैं। इसके बाद प्रति वर्ष के लिए 4,000 रूपये इसमें जोड़ दिए जाते हैं। यानी की एक टर्म विधायक होने के बाद 45,000+16,000=61,000 रुपए पेंशन मिलते हैं।
अगर कोई 2 बार विधायक हो गया तो उसको 61,000 रुपए के साथ और 20,000 रुपए जोड़कर 81,000 रुपए पेंशन दिए जाते हैं।
अगर कोई 3 बार का विधायक है तो 81,000 + 20,000 = 1 लाख 1 हजार रुपए पेंशन मिलता है।
4 बार विधायक बन जाने के बाद 1,01,000+ 20,000= 1,21,000 रूपये पेंशन प्राप्त होते हैं।
- 33 साल तक विधायक रहें बीजेपी के सत्यदेव नारायण आर्य को 1 लाख 73 हजार रुपए पेंशन मिलता है।
- 31 साल तक विधायक रहें जगदीश शर्मा को 1 लाख 65 हजार रुपए महीना पेंशन प्राप्त हो रहा है।
- 28 साल तक विधायक रहें रामेश्वर पासवान को 1 लाख 53 हजार रुपए पेंशन प्राप्त हो रहा है।
- 25 साल तक विधायक रहें अवधेश कुमार सिंह को 1 लाख 41 हजार रुपए महीने का पेंशन मिल रहा है।
- 24 साल विधायक रहने वाले जगदानंद सिंह को 1 लाख 37 हजार रुपए महीने का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
अब बात करते हैं पूर्व विधायकों को मिलने वाली दूसरी सुविधाओं का तो :
- पूर्व विधायकों/ पूर्व MLC को हवाई या प्रथम श्रेणी AC की यात्रा के लिए 2 लाख रुपए वार्षिक कूपन मिलता है। उनके साथ 03 अन्य लोग भी यात्रा कर सकते हैं।
- पूर्व विधायकों और पूर्व MLC के निधन के बाद उनकी पत्नी को पेंशन की 75% राशि मिलती है।
- पूर्व विधायकों और पूर्व विधान पार्षदों ( MLC ) को आजीवन मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इलाज में पहले उन्हें खर्च करना होता है। बाद में बिल देने पर सरकार पैसे का भुगतान करती है।
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