बिहार सरकार का बड़ा निर्णय, 30 दिनों में नक्शा पास नहीं तो स्वत: मंजूरी
Bihar Building Bye Laws : बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भवन निर्माण प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब राज्य में 24 मीटर तक के भवनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू होगी। अप्लाई करने के 30 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में नक्शा स्वत: पास मान लिया जाएगा।
अब बिहार में भवन निर्माण पहले से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य में भवन निर्माण और शहरी विकास से जुड़े नियमों और शर्तों को आसान बनाने के लिए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का एक नया मसौदा बनाया है।
इस मसौदे के मूर्त रूप लेते ही नक्शा पास करने का नियम पूरी तरह से बदल जाएगा। अब लोगों को इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे क्योंकि सरकार सेल्फ सर्टिफिकेशन की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अभी इस मसौदे पर आम लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी जा रही है। इसके बाद इसे कैबिनेट को भेज दिया जाएगा।
इस नए मसौदे के अनुसार अब नगर निकायों से नक्शा पास करने की कोई मजबूरी नहीं होगी। भवन निर्माण करवाने वालों को किसी अधिकृत आर्किटेक्ट या भवन निर्माण विशेषज्ञ से नक्शा बनवा कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर देना होगा। जरूरी फीस जमा करते ही आपका स्वीकृत सर्टिफिकेट तत्काल डाउनलोड हो जाएगा।
इस योजना के तहत अभी 24 मीटर की ऊंचाई और एक फ्लोर पर 750 वर्गमीटर एरिया वाले आवासीय भवनों को शामिल किया गया है। इसके तहत तय मानकों के अंतर्गत स्कूल, मॉल, फैक्ट्रियां और गोदामों को भी इसके दायरे में लाया गया है।
यह नियम पूरे बिहार के शहरों में एक साथ लागू होगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी भवन की परमिशन का समय समाप्त हो गया है और उसका कार्य अभी भी अधूरा है तो उसके बचे हुए कंस्ट्रक्शन का काम नए बायलॉज के अनुसार होगा।
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