DL का नियम बदलेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना होगा अनिवार्य
बिहार सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब DL के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।
बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है। अब राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। लर्निंग हो या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद ही जारी होगा। ध्यान रहे कि ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त मोटर ट्रेनिंग सेंटर से प्राप्त करना होगा।
यह नियम सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए भी लागू होगा। इस नई व्यवस्था के आगमन की सुगबुगाहट तेज़ है। बिहार के सभी जिलों के जिला परिवहन कार्यालयों में सरगर्मियां देखी जा रही हैं। माना जा रहा है कि 1 अगस्त से यह नियम पूरे राज्य में लागू की जा सकती हैं।
प्रस्तावित नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले किसी भी आवेदक को परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त किसी मोटर ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ट्रेनिंग की अवधि इस प्रकार निर्धारित की गई है।
प्राइवेट गाड़ियों ( दो पहिया + चार पहिया ) के लिए 21 दिन की ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
भारी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। यह नियम अभी भी लागू है।
इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को गाड़ी चलाने से पहले ट्रैफिक नियमों का ज्ञान, सड़क सुरक्षा की जानकारी और एक्सीडेंट से बचने के उपायों की विस्तृत जा जानकारी देना है।
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