सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, IG DIG को मिली विशेष मजिस्ट्रेट की शक्तियां
बिहार में रेंज और प्रक्षेत्र में पोस्टेड आईजी, डीआईजी, जिलों के एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी को स्पेशल मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने पर्व त्योहारों के अवसर पर लगने वाले मेले और जुलूसों के दौरान विधि व्यवस्था की स्थिति को मजबूत रखने के लिए वरीय पुलिस अफसरों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां दी हैं।
यह पावर बिहार में रेंज और प्रक्षेत्र में पोस्टेड आईजी, डीआईजी, जिलों के एसएसपी, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी ( रेल को छोड़कर ) को दिया गया है। इस बाबत राज्य के गृह विभाग ( आरक्षी शाखा ) ने अधिसूचना जारी की है।
उपरोक्त वर्णित सभी पुलिस अफसर अपने संबंधित क्षेत्रों में होली, रामनवमी, ईद, बकरीद, मुहर्रम, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, शब ए बारात, सरस्वती पूजा के मौके पर होने वाले मेलों, जुलूसों में विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 9 ( धारा 125 से 143 ) के अधीन विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी के पावर का उपयोग कर सकेंगे।
यह अध्याय मजिस्ट्रेट और न्यायालयों को यह शक्ति देता है कि शांति भंग होने की आशंका होने पर या अपराधियों द्वारा पुनः अपराध करने से रोकने के लिए मुचलका या जमानत लें।
वहीं राज्य में आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच में अहम भूमिका निभाने वाली विधि विज्ञान प्रयोगशाला ( FSL ) अब गृह विभाग के अधीन काम करेंगे। बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन कर इसकी जिम्मेदारी बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर गृह विभाग को सौंप दिया है।
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