बिहार कैबिनेट का बड़ा निर्णय, सोशल मीडिया पर गाली गलौज नहीं होगा बर्दाश्त, होगी कठोर कार्रवाई....

अब इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया पर गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करना या किसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना गुंडा एक्ट के तहत आएगा। अब ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। सोशल मीडिया पर अब किसी के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी करने पर छह महीने से एक साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

Jul 20, 2026 - 22:16
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सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की मीटिंग में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के उपरांत तैयार विधेयक के प्रारुप को स्वीकृति भी दे दी गई। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। 

इस नए प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया पर गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करना या किसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना गुंडा एक्ट के तहत आएगा। अब ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। सोशल मीडिया पर अब किसी के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी करने पर छह महीने से एक साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 

कैबिनेट ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 एवं मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। 

इसके साथ ही भागलपुर में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस यूनिवर्सिटी में एआई, कम्प्यूटर साइंस और न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों में उच्च शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कैबिनेट निर्णय के तहत अब छह महीने से लेकर तीन साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों को रेडी टू ईट पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। 

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SIMRANJEET SINGH Diploma in media studies ( Ranchi ),8 years experience in news media, Political Expert Chief editor in Bihar News