मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, 10 लाख का लोन, लौटाने हैं सिर्फ 05 लाख...
बिहार सरकार राज्य में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु सरकार 10 लाख तक का लोन देती है। अच्छी बात यह है कि इसमें से लौटाना सिर्फ 05 लाख रुपया ही पड़ता है, वह भी बिना ब्याज के।
अगर आप बिहार के नागरिक हैं और बिहार में रहकर ही कोई स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं। दिक्कत पूंजी की आ रही है तो आपके लिए " मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक शानदार विकल्प है। आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेकर अपना रोजगार - कारोबार स्थापित कर सकते हैं क्योंकि आपको पूंजी देने के लिए बिहार सरकार तैयार है।
Mukhyamantri Udyami Yojna की सबसे अच्छी बात है कि इसमें अपना व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाता है। इसमें से आधी रकम यानी कि 05 लाख रुपए आपको लौटाने पड़ते हैं, वो भी बिना ब्याज के। इस योजना का लाभ लेकर बिहार के कई युवाओं ने अपना स्वरोजगार शुरू किया है और वो निरंतर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं।
बात करें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 की तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मौजूद है। विगत 25 फरवरी 2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और आगामी 15 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है।
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इसे पांच हिस्सों में विभाजित किया है ताकि समाज के अलग अलग वर्गों को इसका लाभ मिल सके।
1. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ जनजाति उद्यमी योजना
2. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
3. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
4. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
5. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ :
इस योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए लाभार्थियों का चयन होता है। चयनित लाभार्थियों को सरकार की ओर से ₹10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें से 50% रकम आपको लौटानी नहीं होती है। बाकी बची हुई 50% राशि भी बिना ब्याज ही लौटानी होती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 01% ब्याज देना होता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता :
1. बिहार का स्थाई नागरिक होना चाहिए।
2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास अथवा समकक्ष
3. उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक
कौन नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन :
1. सरकारी कर्मचारी अथवा 15,000 रुपए से अधिक सैलरी वाली कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करने वाले
2. पहले से किसी ऋण अथवा उद्यमी योजना का लाभ ले चुके लाभार्थी
3. न्यायालय द्वारा पागल घोषित
4. 06 महीने या उससे ज्यादा के सजायाफ्ता
5. निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे लोकसभा/ राज्यसभा सांसद, विधायक/ विधान पार्षद, मेयर/ डिप्टी मेयर/ वार्ड पार्षद/ जिला पार्षद/ मुखिया/ सरपंच/ पैक्स अध्यक्ष आदि
6. जनवितरण प्रणाली के दुकानदार
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के तहत 05 श्रेणियां और 58 परियोजनाएं निर्धारित हैं। इनमें से किसी एक काम शुरू नद सकता है। इन परियोजनाओं में कृषि, निर्माण एवं सेवा आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0