01 अप्रैल 2026 से नए नियम, जमीन रजिस्ट्री में देनी पड़ेंगी ये 13 जानकारियां

01 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीनों की रजिस्ट्री का नया नियम लागू होने जा रहा है। अब आवेदकों को रजिस्ट्री के दौरान 13 जानकारियां साझा करनी होगी।

Feb 17, 2026 - 18:22
Feb 17, 2026 - 18:29
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01 अप्रैल 2026 से नए नियम, जमीन रजिस्ट्री में देनी पड़ेंगी ये 13 जानकारियां

Bihar Zamin भूमि सुधार के मामले में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू कर दिया है। यह 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान आवेदकों को 13 जानकारियां देनी होंगी। सरकार की ओर से सभी जिलों के डीएम को इस बाबत पत्र भेजा जा चुका है। 


रिपोर्ट्स के अनुसार अपने सात निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार सरकार ने डॉक्यूमेंट रजिस्टेशन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इस नए नियम को लागू करने का फैसला किया है।  Bihar Bhumi News


नए नियम के लागू होने के बाद ये 13 जानकारियां आपको रजिस्ट्री के दौरान देनी होगी। 
1.    रजिस्ट्री ऑफिस का नाम
2.    अंचल
3.    मौजा
4.    थाना
5.    खाता नंबर
6.    खेसरा
7.    जमीन का रकबा
8.    चौहद्दी
9.    जमाबंदी
10.    जमाबंदी धारक का नाम
11.     विक्रेता का नाम और जमीन का प्रकार
12.    क्रेता का नाम 


इसके साथ ही जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदक को ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना एकाउंट बनाना होगा। उसी से लॉगिन करना होगा। मांगी गई उपरोक्त जानकारियां देनी होंगी। यदि आवेदक जमीन की जानकारी देने वाले विकल्प को नहीं चुनेंगे तो रजिस्ट्री ऑफिस पूर्व से चले आ रहे तरीके से रजिस्ट्री के लिए जरुरी कार्रवाई करेगा। 


आवेदन की जांच करने के उपरांत 10 दिनों के भीतर आवेदक को मैसेज भेजा जाएगा। अगर रजिस्ट्री ऑफिस की ओर से जानकारी नहीं दी जाती है तो समझ लीजिए कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों में त्रुटी है। 

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SIMRANJEET SINGH Diploma in media studies ( Ranchi ),8 years experience in news media, Political Expert Chief editor in Bihar News