सम्राट सरकार की नई टोल टैक्स नीति, स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर देना होगा टोल टैक्स, जानिए पूरा विवरण
इस नई नियमावली के अनुसार अब बिहार में दो लेने से ज्यादा और चार लेन से कम चौड़ी स्टेट हाईवे पर निर्धारित दर का 60 फीसदी टोल लिया जाएगा। चार लेन या उससे ज्यादा की चौड़ी सड़कों पर 100 फीसदी टोल वसूली होगी जबकि 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर निर्धारित दर का 50 फीसदी शुल्क लिया जाएगा।
बिहार में अब नेशनल हाईवे की तरह स्टेट हाईवे, बड़े पुल और बाइपास सुरंगों पर भी टोल टैक्स चुकाना होगा। इसे लेकर बिहार सरकार ने सोमवार को बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होते ही बिहार में पहली बार स्टेट की टोल टैक्स पॉलिसी लागू हो गई है।
इस नई नियमावली के अनुसार अब बिहार में दो लेने से ज्यादा और चार लेन से कम चौड़ी स्टेट हाईवे पर निर्धारित दर का 60 फीसदी टोल लिया जाएगा। चार लेन या उससे ज्यादा की चौड़ी सड़कों पर 100 फीसदी टोल वसूली होगी जबकि 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर निर्धारित दर का 50 फीसदी शुल्क लिया जाएगा।
इस नई टोल पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद राज्य का पथ निर्माण विभाग टोल वसूली के लिए कार्ययोजना बनाएगा। विभाग की ओर से पहलेउन सड़कों, पुलों, बाइपास और सुरंगों का चयन किया जाएगा, जहां से टोल टैक्स वसूला जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए उन रास्तों पर वाहनों के आवागमन का आंकलन किया जाएगा। टोल कलेक्शन का काम प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी होगा। चयनित एजेंसिया टोल वसूली का काम करेंगीं।
इस टोल वसूली की एक खास बात यह भी है कि टोल का भुगतान सिर्फ फास्टैग अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाएगा। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से ज्यादा पैसा लिया जाएगा। इसके साथ ही ओवरलोड गाड़ियों पर अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान किया गया है। अगर कोई वाहन बिना टोल टैक्स दिए गुजरता है तो उस पर निर्धारित टैक्स का तीन गुना जुर्माना के तौर पर वसूला जाएगा।
इस नई व्यवस्था में पुलों पर टोल निर्धारण की भी अलग व्यवस्था है। सरकार के नियमों के मुताबिक टोल टैक्स सिर्फ उन्हीं पुलों पर वसूला जाएगा जिनकी लंबाई 250 मीटर से अधिक होगी। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए 94 बड़े पुलों का सर्वे प्रारंभ कर दिया है। इसके तहत किसी प्रोजेक्ट में पुल की लंबाई को दस गुना मानकर टोल की दूसरी तय की जाएगी।
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