Bihar News: विधायक पर अदालत की गाज, मिश्रीलाल यादव को मिली तीन महीने की जेल की सजा

Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां BJP विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी को 2019 के मारपीट मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। दरभंगा की विशेष

May 24, 2025 - 12:56
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Bihar News: विधायक पर अदालत की गाज, मिश्रीलाल यादव को मिली तीन महीने की जेल की सजा

Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां BJP विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी को 2019 के मारपीट मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। दरभंगा की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने शुक्रवार को विधायक की राहत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया। यह फैसला फरवरी 2025 में दिए गए फैसले की पुष्टि करता है जिसमें दोनों को दोषी पाया गया था।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक लोक अभियोजक रेनू झा ने बताया कि फरवरी में अदालत ने विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को तीन महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया था। इसके खिलाफ विधायक ने अपील दायर की थी। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है और उन पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दया याचिका पर सुनवाई नहीं और जेल भेजने का आदेश

विशेष MP/MLA अदालत के विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी करूणा निधि प्रसाद आर्य ने इस साल फरवरी में ही दोनों को सजा सुनाई थी। उन पर जानबूझकर एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने का आरोप था। यह घटना 29 जनवरी 2019 की है जब उमेश मिश्रा नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायक और उनके सहयोगियों ने उनके घर के बाहर हमला किया और पैसे भी छीन लिए। गुरुवार को अदालत ने विधायक की दया याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया।

विधायक बोले- अदालत का सम्मान करता हूं

जेल ले जाते समय मीडिया से बात करते हुए विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा कि मैंने फरवरी में आए अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी लेकिन अदालत ने आज इसे खारिज कर दिया। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं। उमेश मिश्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि 29 जनवरी 2019 को रायम थाना क्षेत्र के समैला गांव में बीजेपी विधायक और उनके लोगों ने उन पर हमला किया था। इस मामले में विधायक पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप है। अब अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए जेल भेज दिया है और जुर्माना भी लगाया है। आगे की सुनवाई में यह देखना दिलचस्प होगा कि विधायक को कोई राहत मिलती है या नहीं।

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