Bihar News: संपत्ति के लालच में भतीजे की हत्या – महिला को उम्रकैद की सजा!
Bihar News: गोपालगंज (बिहार) में उर्मिला देवी को अपने भतीजे अजय की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे मनवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने उन्हें नए कानून BNS की धारा 103/3(5) के तहत दोषी ठहराया और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Bihar News: गोपालगंज (बिहार) में उर्मिला देवी को अपने भतीजे अजय की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे मनवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने उन्हें नए कानून BNS की धारा 103/3(5) के तहत दोषी ठहराया और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
BNS कानून के तहत जिले का पहला फैसला
यह BNS कानून के तहत जिले का पहला फैसला है जबकि राज्य का दूसरा मामला है। इससे पहले छपरा की अदालत ने देश का पहला फैसला दिया था। गोपालगंज की अदालत ने सिर्फ 9 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
सात साल की बच्ची की गवाही बनी अहम सबूत
अदालत ने घटना की इकलौती प्रत्यक्षदर्शी सात साल की बीना कुमारी की गवाही को अहम माना। हालांकि बचाव पक्ष का तर्क था कि हत्या की कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और केवल शक के आधार पर उर्मिला देवी को फंसाया गया है।
बचाव पक्ष की दलीलें खारिज
बचाव पक्ष ने कहा कि घटना के समय उर्मिला देवी खेत में काम कर रही थीं और घर पर नहीं थीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुत्ते का दुपट्टे को सूंघकर घर पहुंचना सबूत नहीं माना जा सकता। लेकिन अदालत ने इसे महत्वपूर्ण सबूत माना।
पीड़ित परिवार को मिला न्याय
मृतक अजय की मां सुमित्रा देवी कोर्ट में मौजूद थीं। बेटे को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था लेकिन उन्हें राहत थी कि उन्हें न्याय मिल गया। कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर रामाकांत सिंह केस के आईओ राजा राम और मृतक की बहनों की गवाही को भी अहम माना।
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