बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, राजगीर और रोहतास में एयरपोर्ट, पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन
बिहार कैबिनेट ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जिला परिषद, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के गठन और परिसीमन पर मुहर लगाई। 2011 की जनसंख्या के आधार पर नया परिसीमन किया जाएगा। इससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार आएगा।
बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने, पंचायतों की आय बढ़ाने और मोटर वाहन कर में संशोधन जैसे फैसले लिए गए। वहीं रोहतास, कैमूर एवं राजगीर में दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण पर निर्णय लिया गया।
बिहार कैबिनेट ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जिला परिषद, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के गठन और परिसीमन पर मुहर लगाई। 2011 की जनसंख्या के आधार पर नया परिसीमन किया जाएगा। इससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार आएगा।
इस कैबिनेट मीटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क नियवामली 2026 के प्रारुप को मंजूरी दी गई। अब ग्राम पंचायतें भी होल्डिंग टैक्स की वसूली करेंगी। ग्राम पंचायतें अब दी जाने वाल सेवाओं के बदले शुल्क वसूल सकेंगी। इसके साथ ही व्यापार, उद्योग और पेशा कर भी पंचायतें ले सकेंगी। टैक्स और शुल्क की दरें सरकार तय करेंगी।
वहीं अब दोपहिया वाहनों के एकमुश्त मोटर वाहन कर में एक फीसदी की बढ़ोतरी होगी। एकमुश्त टैक्स देने वाले तिपहिया वाहनों पर एक हजार रुपये अतिरिक्त टैकस लगाएगी। कमर्शियल वाहनों के व्यापार कर में चार गुना बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। काफी समय से टैक्स की दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया था।
इसके साथ ही रोहतास कैमूर में एक और एक राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई।
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