पटना में कचरा प्रबंधन का नया नियम लागू, हो जाए सावधान नहीं तो लग जाएगा जुर्माना
सड़क पर कचरा फेंकने वाले या उसे जलाने वालों को लेकर भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे तत्वों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। 100 से ज्यादा लोगों का इवेंट करना है तो उससे 03 दिन पहले ही नगर निगम को सूचित कर देना होगा। यह आयोजन चाहे आप घर में करें, किसी सार्वजनिक स्थान पर करें या फिर किसी मैदान में, हर हाल में सूचना देनी होगी।
राजधानी पटना का साफ सुथरा और पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स को लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत अब 100 से ज्यादा लोगों के लिए किसी भी आयोजन से पहले नगर निगम को सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही घर, दुकान और दूसरे संस्थानों के लिए कूड़ा, कचरा फेंकने के लिए नियम अलग अलग हो चुके हैं।
पटना में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स को तोड़ने पर आपको जुर्माना भरना तो पड़ेगा ही, सफाईकर्मी आपके कचरे को भी ले जाने से इंकार कर देंगे। इसके बाद आपको अपने कचरे को ही खुद ही डंप करना या करवाना होगा। सफाई को लेकर पटना नगर निगम ने पूरी तरह से कमर कस लिया है।
सड़क पर कचरा फेंकने वाले या उसे जलाने वालों को लेकर भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे तत्वों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। 100 से ज्यादा लोगों का इवेंट करना है तो उससे 03 दिन पहले ही नगर निगम को सूचित कर देना होगा। यह आयोजन चाहे आप घर में करें, किसी सार्वजनिक स्थान पर करें या फिर किसी मैदान में, हर हाल में सूचना देनी होगी।
अभी और सुनिए, आयोजनकर्ताओं पर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम के बाद जो कचरा इकट्ठा होगा, उसे अलग अलग कर निगम के कर्मचारियों और गाड़ियों को सौंपेंगे। ऐसा नहीं करने वाले आयोजकों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
इस नई व्यवस्था के बाद अब आपको अपने घर या प्रतिष्ठान में चार अलग अलग रंगों के डस्टबिन रखने पड़ेंगे। हरे डस्टबिन में रसोईं का गीला कचरा, नीले डस्टबिन में सूखा कचरा, लाल में सैनिटरी कचरा जैसे डायपर, नैपकिन आदि और काले डस्टबिन में ई वेस्ट, दवाईयों आदि का कचरा रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पटना नगर निगम की सफाई गाड़ी में भी चार अलग अलग तरह के डिब्बे होंगे। अगर किसी ने मिक्स कचरा देने की कोशिश की तो गाड़ी उसे किसी भी हाल में नहीं लेगी।
पटना के जिन रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, अस्पताल होटल्स या अपार्टमेंट से 100 किलो से ज्यादा कचरा निकलता है, उसका निपटारा उन्हें खुद करना होगा। इस नियम को बेहद सख्ती से लागू किया जा रहा है।
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