01 अप्रैल से फिर चलेगा बुलडोजर, खत्म होगा अतिक्रमण....
इस बार के बुलडोजर अभियान में इस बात पर खास ध्यान रखा जाएगा कि पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद ही गरीबों को विस्थापित किया जाएगा। इसमें सीओ, डीसीएलआर और एसडीओ की भूमिका होगी। सरकार की ओर से दिए गए निर्देश में यह साफ किया गया है कि अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया विधिसम्मत ढंग से पूरी की जाएगी।
01 अप्रैल से बिहार में एक बार फिर से बुलडोजर की गरज चालू होगी। बिहार सरकार अतिक्रमण और अवैध कब्जे को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार के बुलडोजर अभियान में सीमावर्ती इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी।
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने मंगलवार को राज्य के सभी डीएम, एडीएम, डीसीएलआर, एसडीओ और सीओ को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। अतिक्रमण के विरुद्ध यह अभियान बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत चलाया जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर वर्णित है कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में यह अभियान चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन हर हाल में आवश्यक है।
इस बार के बुलडोजर अभियान में इस बात पर खास ध्यान रखा जाएगा कि पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद ही गरीबों को विस्थापित किया जाएगा। इसमें सीओ, डीसीएलआर और एसडीओ की भूमिका होगी। सरकार की ओर से दिए गए निर्देश में यह साफ किया गया है कि अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया विधिसम्मत ढंग से पूरी की जाएगी।
इसके साथ ही प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र में भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे बिहार के 07 जिलों के नो मेन्स लैंड में अतिक्रमण को गंभीर मामला बताया गया है। इस मामले को लेकर सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से सीमांकन के लिए संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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